नौकरशाही की मनमानी से मुकदमों का अंबार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार संसाधनों की मालिक है। वह चाहे तो बजट का बहाना बनाए बिना व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित मुकदमों को न्यायालय में आने से रोक सकती है, लेकिन नौकरशाहों की मनमानी के कारण न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगा है।
इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने एक दवा कंपनी का बकाया भुगतान नहीं करने पर हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खातों को कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भुगतान होते ही कुर्की की कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाएगी।

Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी

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