नोएडा श्रमिक आंदोलन मामले में हाईकोर्ट ने छात्रा से रासुका हटाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई रद्द कर दी है। साथ ही मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने यह आदेश आकृति की याचिका पर दिया है।
नोएडा में श्रमिक आंदोलन मामले में पुलिस ने आकृति के खिलाफ विभिन्न आरोप में प्राथमिक की दर्ज की थी। पुलिस का आरोप था कि 13 अप्रैल को श्रमिक आंदोलन के दौरान आकृति ने मजदूरों को भड़काने का प्रयास किया। उसके बाद हिंसा और आगजनी हुई। इसी मामले में पुलिस ने याची के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई थी।
याची ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के लिए ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर को निरस्त कर दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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