
तमिलनाडु सरकार को नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि हिंदी को लेकर वह अपनी सोच बदले। न्यायालय ने नवोदय विद्यालय की स्थापना के मामले में राज्य सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई।
पीठ ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि यदि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र की नीतियों को हर राज्य खारिज करने लगे तो देश का संघीय ढांचा कैसे टिकेगा।
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पीठ ने तमिलनाडु सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह अपने सभी जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित करे। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



