ज्यादा कचरे वाले प्रतिष्ठानों के लिए नियम

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सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि जिन होटल, रेस्तरां, कैफे, मैरिज होम अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा कचरा निकलता है, वे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं।
सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे प्रतिष्ठानों को नगर निगम की अनुबंधित एजेंसी को कचरा देना होता है और पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब तक सौ से ज्यादा कारोबारी एजेंसी के साथ पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान खाली प्लॉट या सड़क किनारे कचरा फेंक रहे हैं। इनके खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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