
अवैध संतान को गोद ले सकता है हिंदू पुरुष : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने कहा है कि कोई हिंदू पुरुष अपनी अवैध संतान को गोद ले सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून में जैविक पिता को अपनी ही अवैध संतान को गोद लेने से रोकने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर दत्तक ग्रहण अमान्य नहीं किया जा सकता कि गोद लेने वाला व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता भी है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



