
हॉस्टल डेज हादसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ में दिल्ली के हॉस्टल डेज पीजी हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हादसे के लिए सिर्फ पीजी मलिक को जिम्मेदार ठहराकर दिल्ली सरकार जवाब देने से नहीं बच सकती। जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली नगर निगम की भी है। कोर्ट में एक जनहित याचिका पर दिल्ली नगर निगम को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली की सभी पीजी की सुरक्षा जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी अदालत को दें। अवैध निर्माण मिला तो अफसरों की जवाबदेही तय होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से पीजी भवनों को मिली मंजूरियों, भवन नियमों के उल्लंघन और इनमें रहने वाले छात्रों की संख्या की जानकारी मांगी है। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से सरकारी छात्रावासों का ब्यौरा भी तलब किया है।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



