
सीजेपी प्रदर्शनकारियों से मुकदमा वापस लेने को राज्य स्वतंत्र : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर में विगत दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने ‘आपराधिक इतिहास’ शब्द की व्याख्या पर हुई चर्चा पर यह स्पष्ट किया कि आपराधिक इतिहास शब्द का अर्थ गंभीर और जघन्य अपराध होगा। सभी राज्य कानून के अनुसार इन प्रदर्शनों के दौरान दर्ज आपराधिक मामले को बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



