
सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन रखना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज इम्यूनो-ग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक रखना अनिवार्य कर दिया गया है। मरीज के अस्पताल पहुंचने पर वैक्सीन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर पवन कुमार अरुण ने इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं।
किसी व्यक्ति को कुत्ते, बिल्ली, बंदर या अन्य जंगली जानवर द्वारा काट लेने या खरोंच मारने के बाद होने वाली रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन निश्चित डोज में लगाई जाती है। सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



