लाइसेंस के लिए शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य

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आगरा में नया शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने या पुराने लाइसेंस को वारिसान के नाम स्थानांतरण के लिए अब शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक माह में 6 दिन पुलिस लाइन में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में जारी किए जाएंगे।
प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आयोजित शिविरों में आवेदक को हथियार चलाने, संभालने और सुरक्षित रखने की क्षमता साबित करनी होगी। पुलिस लाइन में परीक्षण के बाद ही आवेदक को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बिना प्रमाणपत्र हासिल किए किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
प्रतिसार निरीक्षक द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर यमुना धर चौहान को पत्र जारी कर प्रशिक्षण की तारीखें तय की हैं। पत्र के अनुसार अब हर माह की 1, 2 व 3 और 16, 17 व 18 तारीख को पुलिस लाइन में शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, जहां प्रमाणपत्र बनेंगे।
प्रशिक्षण में आवेदक को हथियार की सुरक्षा, गोली चलाने का तरीका और देखभाल करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण में शस्त्र अधिनियम की जानकारी भी दी जाएगी।
जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल ने बताया कि प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के लिए कुल 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें से 800 रुपये राइफल क्लब एसोसिएशन के खाते में जमा होंगे। शेष 200 रुपये जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के खाते में जमा कराए जा रहे हैं।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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