
मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का विधिक अस्तित्व नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की एकल पीठ ने कहा कि मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान को विधिक अस्तित्व में नहीं माना जा सकता। ऐसे में कोई संपत्ति भी निहित नहीं हो सकती।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल किसी देवता के प्रति श्रद्धा या भक्ति निजी संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रबंधन को चुनौती देने का अधिकार नहीं देती।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



