
बुजुर्ग की संपत्ति से बेटे को कर सकते हैं बेदखल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग की जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत गठित ट्रिब्यूनल बेटे या अन्य रिश्तेदार को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है।
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न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कानपुर नगर निवासी श्याम जी शुक्ला की याचिका पर ये टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि इस शक्ति का इस्तेमाल परिस्थितियों के अनुसार अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



