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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के दुरूपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि न्यायालय मनोरंजन चैनल नहीं बन सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि अब किसी भी न्यायालय की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना निकालना, एडिट करना, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफार्म पर साझा करना, दोबारा पोस्ट या अपलोड करना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि न्यायालय की कार्यवाही की समाचार रिर्पोटिंग पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।
Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी