
गैर-ऑडिट करदाता 31 अगस्त से पहले भरें आईटीआर
आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से कमाई करने और ऑडिट के दायरे में नहीं आने वाले करदाताओं से कहा है कि वे 31 अगस्त 2026 तक आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल कर दें।
गैर ऑडिट श्रेणी वाले आईटीआर-3, आईटीआर-4 आईटीआर-5 या आईटीआर-7 फॉर्म से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल पर 20 अगस्त तक दो करोड़ से अधिक आईटीआर-3 और आईटीआर-4 दाखिल किए जा चुके हैं। कुल आयकर रिटर्न की संख्या 6.5 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें आईटीआर-1 और आईटीआर-2 की संख्या 5.9 करोड़ से अधिक है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



