गैर-ऑडिट करदाता 31 अगस्त से पहले भरें आईटीआर

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आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से कमाई करने और ऑडिट के दायरे में नहीं आने वाले करदाताओं से कहा है कि वे 31 अगस्त 2026 तक आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल कर दें।
गैर ऑडिट श्रेणी वाले आईटीआर-3, आईटीआर-4 आईटीआर-5 या आईटीआर-7 फॉर्म से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल पर 20 अगस्त तक दो करोड़ से अधिक आईटीआर-3 और आईटीआर-4 दाखिल किए जा चुके हैं। कुल आयकर रिटर्न की संख्या 6.5 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें आईटीआर-1 और आईटीआर-2 की संख्या 5.9 करोड़ से अधिक है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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