गुजारा भत्ता उपकर या दान नहीं है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

ADVERTISEMENT
Digital Chacha Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अचल सचदेव की एकल पीठ ने कहा कि गुजारा भत्ता कोई उपकर या दान नहीं है, बल्कि पत्नी का अधिकार है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार से पत्नी को वंचित कर गरीबी में छोड़ना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

ADVERTISEMENT
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *