
केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के आश्रित को भी आजीवन मुफ्त इलाज
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के आश्रित बेटों और भाइयों को गंभीर या जानलेवा बीमारी की स्थिति में अब उम्र की सीमा इलाज में बाधा नहीं बनेगी। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निर्धारित निर्भरता की शर्तें पूरी करना और मेडिकल बोर्ड से पात्रता की पुष्टि आवश्यक होगी।
मंत्रालय की उपसचिव सोनिका खट्टर की ओर से जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत लाभार्थियों की पात्रता का मूल्यांकन अपर निदेशक/क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर गठित विकेंद्रीकृत मेडिकल बोर्ड करेगा।
नए प्रावधान के अनुसार पुरानी, गंभीर, जानलेवा या अंतिम चरण की ऐसी बीमारियां जिनसे व्यक्ति में महत्वपूर्ण और निरंतर कार्यात्मक अक्षमता पैदा हो तथा आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाए, आजीवन चिकित्सा सुविधा के दायरे में आएंगे। पात्रता का निर्धारण बीमारी की प्रकृति और अक्षमता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से होगा।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



