उत्तर प्रदेश में आरोप पत्र में व्हाट्सएप नंबर, ई-मेल आदि विवरण देना हुआ अनिवार्य

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उत्तर प्रदेश के महानिदेशक पुलिस राजीव कृष्ण ने एक परिपत्र जारी करके पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि अब न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल करने के दौरान आरोपियों और गवाहों के व्हाट्सएप नंबर एवं ई-मेल आदि का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। ये निर्देश ई-प्रोसेस नियम 2026 के नियम 8 के अनुसार जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुपालन में ढिलाई बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परिपत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 7 मई 2026 को पारित एक आदेश के परिप्रेक्ष्य में सभी विवेचना अधिकारियों को विवेचना के बाद सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किए जा रहे आरोप पत्र में अभियुक्तों और गवाहों के सत्यापित संपर्क विवरण दर्ज करने होंगे। इसमें ई-मेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर जैसे संदेश भेजने वाले एप शामिल हैं। इसके साथ ही आरोप पत्र में अभियुक्तों और गवाहों के मोबाइल नंबर भी दर्ज करने होंगे।

Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी

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