
आश्रित कोटे पर नियुक्ति नियमित पद पर : हाईकोर्ट इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी नियुक्ति पत्र में कर्मचारी को एक महीने के नोटिस पर बिना कारण हटाने की शर्त गलत है।
पीठ ने याचिकाकर्ता सपना सारस्वत की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली नियुक्ति नियमित पद पर होती है। उसे पूर्ण रूप से अस्थाई बताने वाली शर्त कानून के सिद्धांतों के विपरीत है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



