
दुर्घटनावश मौत के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि किराये के मकान में दुर्घटनावश मौत होने पर मकान मालिक को अपराधी के रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को मकान मालिक की ऐसी लापरवाही या चूक का प्रथमदृष्टया साक्ष्य देना होगा, जिसका मौत से सीधा और निकट संबंध हो।
ADVERTISEMENT
CLIENT ADVERTISEMENT
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



