
अयोग्य शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जाॅय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा है कि स्कूल-कॉलेजों में आयोग शिक्षकों की भर्ती व्यवस्था से पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता के बिना कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं होगा।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



