बिना काम के वेतन और अन्य सेवा लाभ पाने का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि निलंबन अवधि में काम पर उपस्थित न होने की स्थिति में कर्मचारी को उस अवधि का पूरा वेतन और अन्य सेवा लाभ पाने का अधिकार नहीं है।
जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने मथुरा के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कांता प्रसाद यादव की याचिका पर ये टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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