भ्रूण एवं लिंग निर्धारण कानून के मामले में पुलिस को जांच का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि भ्रूण और लिंग निर्धारण कानून से जुड़े अपराधों की जांच पुलिस नहीं कर सकती। प्री कन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायनास्टिक टेक्निक्स (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम, 1994 के तहत निर्धारित सक्षम अधिकारी को ही जांच का अधिकार है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस कानून के तहत आने वाले अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए कानून के तहत विशेष जांच प्रणाली ही लागू होती है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के आधार पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकते। अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत सक्षम जांच अधिकारी डॉक्टर दर्ज कराई गई शिकायत पर ही संज्ञान लिया जा सकता है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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