
हर्ष फायरिंग के लिए नहीं है लाइसेंसी हथियार : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की एकल पीठ ने कहा कि लाइसेंसी हथियार हर्ष फायरिंग के लिए नहीं होते। प्राधिकारी के मांगे जाने पर लाइसेंस धारक को प्रयोग किए गए हर एक कारतूस का हिसाब देना होगा।
कोर्ट ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने गाजीपुर निवासी अखिलेश कुमार की याचिका को खारिज कर दिया।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



