
अनुकंपा नियुक्ति रोजगार नहीं है: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने कहा है कि मृत्यु सरकारी कर्मचारी के परिवार में से अगर कोई एक सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो दूसरा आश्रित इस आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकता कि नौकरी करने वाला सदस्य अलग रहता है और परिवार का खर्च नहीं उठाता है।
पीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति उत्तराधिकार के रूप में मिलने वाला रोजगार नहीं है, बल्कि अचानक आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए दी जाने वाली सीमित राहत है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



