
यौन अपराध मामलों में दिशा-निर्देश लागू हों : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदना के संबंध में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की ओर से तैयार किए गए व्यापक दिशा निर्देशों को पूरे भारत में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने निर्देश दिया कि एकेडमी की रिपोर्ट को देश भर के सभी न्यायालयों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य के विधि विभागों और अभियोजन निदेशालयों तक पहुंचाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन निदेशालय को भी निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि पुलिसकर्मियों को उन सुरक्षा उपायों के बारे में संवेदनशील बनाया जाए जिनका पालन यौन अपराध मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय और विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हुए किया जाए।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



