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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाकर्मियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना जरूरी नहीं है। इस आधार पर किसी महिलाकर्मी को मातृत्व अवकाश देने से मना नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हैंडबुक की कार्यपालिका संबंधी व्यवस्था, संसद द्वारा बनाए गए सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकती। इस संहिता की धारा-161 के अनुसार यदि किसी अन्य कानून, नियम या कार्यपालिका के निर्देश उससे असंगत हैं तो संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे।
Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी