
78 वर्षीय पति को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता : हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के गुजारा भत्ते में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर 78 वर्षीय पति की आपराधिक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पति की बुढ़ापे की दलील खारिज करते हुए कहा कि 15 साल बाद 3,500 रुपए गुजारा भत्ता कोई अत्यधिक राशि नहीं है।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि उम्रदराज होना पत्नी के प्रति पति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता है।
कोर्ट ने कहा कि 1,500 रुपए के भत्ते को 15 वर्षों बाद बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति माह करना किसी भी दृष्टि से अत्यधिक नहीं है। इस दौरान दौरान बढ़ी मंहगाई और जीवन यापन के खर्चों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



